Bareilly News: तौकीर रजा के करीबी आरिफ के शोरूम दुकानों पर चला Bda का बुलडोजर।
बरेली रूबरू बरेली। पीलीभीत रोड पर फहम लॉन, फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल पर सीलिंग की कार्रवाई बाद अब आरिफ की अवैध मार्केट और शोरूम का बीडीए ने कई बुलडोजर भेज कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना शुरू कर दिया।
पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आरिफ के अवैध निर्माण पर कई घंटे बुलडोजर चलाया गया। शेष बचा कार्य दूसरे डी रविवार को बुलडोजर ने पूरा किया ।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई।
स्मरण रहे 26 सितंबर 2025 को बरेली में हुए उपद्रव के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।
शनिवार सुबह बीडीए ने पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर क्षेत्र में उसकी दो बड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू होते ही पूरे क्षेत्र में अफरा- तफरी फैल गई। दुकानों के ध्वस्तीकरण से पहले पुलिस ने पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया था। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो सके।
स्थानीय लोग दूर खड़े कार्रवाई को होते देखते रहे। इस मार्केट परिसर में जिम, होम डेकोर सेंटर और कई दुकानों का संचालन चल रहा था।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन के अनुसार आरिफ ने जगतपुर में बनी पूरी मार्केट और पीलीभीत बाईपास पर निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए किया था। बी डी ए जांच में निर्माण अवैध पाए जाने के बाद बीडीए ने पहले 11 अक्तूबर को दोनों परिसरों को सील किया था।
अब शनिवार को बीडीए ने 15 दुकानों और दो बड़े शोरूम पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। बी डी ए टीम ने परिसर के पिछले हिस्से से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई और जेसीबी की एक के बाद एक चोट से दीवारें गिरनी शुरू हो गई। दूसरे दिन भी बुलडोजर ने बचा कार्य पूरा किया।बरेली विकास प्राधिकरण ने मो आरिफ द्वारा बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया था।
जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या- बी0डी0ए0/ए0एन0आई0/ 2024/0001187 (जोन-01 सेक्टर-01) योजित किया गया था। उक्त वाद में विपक्षी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त दिनांक 30 जुलाई 2024 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे।
इसी के साथ मो आरिफ द्वारा भूखण्ड संख्या- 01 का भाग गार्डन सिटी कालोनी, फ्लोरा गार्डन के बगल में पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली पर बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बेसमेन्ट, भूतल एवं प्रथमतल का निर्माण कराया गया, जिसके विरूद्ध उ प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या- बी डीए/एएनआई/2021/0000760 (जोन-01 सेक्टर-01) योजित किया गया था।
उक्त वाद में विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त दिनांक 20 फरवरी 2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे।
उ प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अंतर्गत बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा 22 नवंबर 2025 को नियमित प्रवर्तन अभियान के तहत अवैध निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।
इस मौके पर प्राधिकरण के अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत साहनी, सीताराम, सुरेन्द्र द्विवेदी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अधिशासी अभियंता योगेन्द्र कुमार, विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव श्री दीपक कुमार तथा प्रवर्तन टीम की उपस्थिति रही। निर्भय सक्सेना
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