Bareilly News:खाली मकान पर टैक्स में मिल सकती है छूट, लेकिन लोगों को नहीं है जानकारी: सतीश कातिब मम्मा
बरेली रूबरू बरेली। नगर निगम क्षेत्र के ऐसे भवन स्वामी जिनके मकान लंबे समय से खाली पड़े हैं, वे नगर निगम करों में छूट पाने के पात्र हो सकते हैं। यह दावा पार्षद सतीश मामा ने किया है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 178 के तहत यदि कोई भवन या भूमि लगातार 90 दिन या उससे अधिक समय तक खाली रहे और उससे कोई किराया प्राप्त न हो, तो भवन स्वामी को संपत्ति कर में नियमानुसार छूट या रिफंड दिया जा सकता है।
सतीश मामा के अनुसार, अधिकांश लोगों को इस प्रावधान की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि भवन स्वामी को नगर आयुक्त को लिखित सूचना देकर यह बताना होता है कि उसका भवन खाली है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद यदि नगर निगम इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भवन वास्तव में पूरे समय या निर्धारित अवधि तक खाली रहा, तो संबंधित कर में छूट प्रदान की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि वह 31 जुलाई 2023 से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। उनके अनुसार, लंबे प्रयासों के बाद उनके मकान संख्या 163, तिवारी, बरेली को धारा 178 के अंतर्गत कर छूट का लाभ प्राप्त हुआ है।
सतीश मामा ने कहा कि यदि नगर निगम इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार करे और लोग नियमानुसार आवेदन करें, तो शहर के अनेक भवन स्वामियों को आर्थिक राहत मिल सकती है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आम जनता तक यह जानकारी पहुंचाने की अपील की है, ताकि पात्र लोग अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।
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